शिक्षामित्र एसोसिएशन व अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि शुरुआत में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस मोहन एम. संतानागौदार और जस्टिस बिनीत शरण की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय में दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को कटऑफ बदलने का कारण बताने को कहा है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि विज्ञापन में दी कट ऑफ 40 व 45 फीसदी रहने पर कितने शिक्षामित्र पास हो रहे हैं? मामले को
अगली सुनवाई 14 जुलाई को की जाएगी।