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    68500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन की याचिका पर हलफनामा तलब

    प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के समय कुछ प्रश्नों को छोड़ने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने अभिषेक कुमार बाजपेयी की याचिका पर दिया है।
    याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इससे पांच अंक बढ़े भी हैं। लेकिन, ऐसे प्रश्नों को जांच नहीं की गयी है जिनका पुस्तिका में कटिंग रही है। इस मामले में अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं जांचे गये तो उसका कारण बताया जाना चाहिए। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने जानकारी लेने के लिए समय मांगा कि याची के सहां उत्तर की जांच की गयी अथवा नहीं और यदि नहीं तो किस कारण से नहीं की गयी है।
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