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    69000 सहायक शिक्षक भर्ती: MRC मुद्दे पर ओबीसी आयोग सख्त, अगले आदेश तक भर्ती पर लगाई रोक

    पिछड़े आयोग ने सरकार को 69000 भर्ती में कोई भी प्रक्रिया करने से निषिद्ध कर दिया है ।

    पिछड़े आयोग ने सरकार को 69000 भर्ती में कोई भी प्रक्रिया करने से निषिद्ध कर दिया है साथ ही सरकार को स्थिति को यथावत रखते हुए 7 कार्य दिवसों में स्पष्टीकरण एवं जांच आख्या देने का निर्देश दिया है ।

    उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चल रही 69,000 शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) पर आज पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) ने यह फैसला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आज न उपस्थिति होने पर लगाई गई है। आयोग (OBC Commission) के उपाध्यक्ष लोकश कुमार प्रजापति ने हजारों अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर यह फैसला लिया है।

    बता दें, जिस तरह से आरक्षण नियमावली के खिलाफ इस शिक्षक भर्ती को किया गया है, उसको लेकर लगातार आवाज उठ रही थी। बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Department) की तरफ से हजारों अभ्यर्थियों को एमआरसी का हवाला देकर भर्ती से बाहर कर दिया गया है।



    विभाग की इस तरह मनमानी पर अब पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) भी सख्त हो गया है। एमआरसी (Meritorious Reserved Candidate) के मुद्दे पर सरकार से जवाब भी मांग लिया गया है। आयोग ने एमआरसी के मुद्दे पर 7 जुलाई को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सहित अन्य अधिकारियों को तलब किया था। आज आयोग की तरफ से बुलाए जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, इसकी वजह से आयोग ने यह कदम उठाया है।

    आयोग ने यह कहते हुए भर्ती पर लगाई रोक
    भर्ती (69000 Assistant Teachers) में आरक्षण के नियमों को लेकर आयोग (OBC Commission) ने संविधान के अनुच्छेद 338बी के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से 15 जून को भर्ती को लेकर आख्या मांगी गई थी। आयोग के उपाध्यक्ष ने तीन दिन के अंदर अधिकारियों से रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने को कहा गया था। बता दें, आयोग में एमआरसी के मुद्दे को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने शिकायत की है।

    शिकायत के आधार पर आयोग (OBC Commission) ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद 22 जून आयोग (OBC Commission) ने 29 जून को दोपहर 2 बजे अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन अधिकारी मनमानी करते हुए नहीं गए। अधिकारियों की इस मनमानी पर एक बार फिर से आयोग 1 जुलाई को पत्र लिखा और 7 जुलाई को उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी नहीं उपस्थित हुए।

    अधिकारियों की तरफ से इस तरह की जा रही मनमानी पर आज आयोग सख्त हो गया है। आयोग (OBC Commission) ने कहा कि बिना कारण बताए हुए ही लगातार बेसिक शिक्षा सचिव उपस्थिति नहीं हुए है। आयोग (OBC Commission) ने कार्यविधि नियमावली के उपनियम 3.2.7 के तहत पूर्व जांच न होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने एक बार फिर से कहा है कि सात दिनों के अंदर आपको उपस्थित होना होगा।



    अधिकारियों ने नहीं किया संविधान का सम्मान
    आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) के अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से इस तरह से की जा रही अवहेलना साफ जाहिर करती है कि संविधान के नियम कोई महत्व नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) के लिए आपके हृदय में कोई सम्मान नहीं है।

    आयोग ने पत्र जारी करके कहा कि अधिकारी अपने कृत्य, कर्तव्यों की अवहेलना, पेशेवर लापरवाही, आयोग (OBC Commission) के प्रति अनुचित व्यवहार तथा आयोग के प्रति निष्ठा अस्वीकार करते हुए मिसकंडक्ट कर रहे हैं। आयोग (OBC Commission) कहा कि हजारों अभ्यर्थियों ने कहा कि आपकी तरफ से भर्ती को जल्दबाजी में पूरा करने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हजारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो गया।
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