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    69000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही करने का अवसर दे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

    हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में चयनित कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में रह गई कमी को निस्तारित करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने यह आदेश अंशुमान सिंह व अन्य की याचिका पर दिए। याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने कहा कि याचियों ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन
    आवेदन किया था। आबेदन के समय मानवीय चूक से कई दस्तावेजों को लेकर दी जानकारियों में त्रुटि रह गई थी। याचियों ने इन त्रुटियों में सुधार का आग्रह करते हुए सक्षम प्राधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिया हुआ है। प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय न होने पर अदालत का सहारा लिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। सरकार याचियों के प्रत्यावेदन पर एक निर्धारित अवधि में त्रुटियों को सही कराने की कार्यवाही करे। याचिका में राज्य सरकार और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को पक्षकार बनाया गया था।
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