• Breaking News

    69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित, जानिए कल दिनभर चले घमासान का क्या रहा नतीजा

    69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित, जानिए कल दिनभर चले घमासान का क्या रहा नतीजा
    सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती मामले में हुई बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    ● सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या कटऑफ फीसदी बदली जा सकती है
    ● क्या बीएड स्टूडेंट पेपर में बैठने के लिए पात्रता रखते हैं
    ● शिक्षा मित्रों की है दलील, बीच एग्जाम में कटऑफ बदलकर 65-60 फीसदी किया गया


    यूपी के 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जल्द सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करेगा कि परीक्षा के बीच में क्या कटऑफ बदलकर 60-65 फीसदी किया जा सकता है? इस मामले में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी फैसला देगा कि क्या बीएड स्टूडेंट इस पेपर में बैठने की योग्यता रखते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में कहा कि तमाम पक्षकार तीन दिनों में जो भी लिखित दलील पेश करना चाहते हैं वह पेश कर सकते हैं। अदालत ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में शुक्रवार को शिक्षामित्रों की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और राकेश द्विवेदी की ओर से दलील दी गई कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 फीसदी और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 फीसदी रखा गया था। लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65-60 फीसदी कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है क्योंकि पेपर के बीच में कटऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दलील दी गई कि बीएड स्टूडेंट इस असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के लिए पात्रता नहीं रखते क्योंकि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। असिस्टेंट टीचरों के लिए ये जरूरी है कि आवेदक छह महीने का ब्रिज कोर्स करें।


    SC ने 37 हजार पदों को भरने से रोका था
    सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील का यूपी सरकार ने विरोध किया और यूपी सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने दलील दी कि कटऑफ तय करना गलत नहीं है और बीच परीक्षा में भी ये हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को यूपी सरकार से कहा था कि वह सहायक टीचरों की भर्ती के दौरान 37 हजार पदों को फिलहाल न भरें।


    शिक्षा मित्रों की ओर से दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
    यूपी में 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा अनुमान से बताया जा रहा है कि करीब 37 हजार शिक्षा मित्र हैं जिन्हें असिस्टेंट टीचर की परीक्षा में 40 से 45 फीसदी नंबर आए हैं। यूपी के 69 हजार असिस्टेंट टीचरों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। यूपी सरकार ने टीचरों की भर्ती में एग्जाम के बाद कट ऑफ तय किया था जिसे शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
    Primary ka master | basic shiksha news | updatemart | basic shiksha | up basic news | basic shiksha parishad | basic news | primarykamaster| uptet primary ka master | update mart | Primary ka master com 

    UPTET

    शिक्षक भर्ती

    Study Notes