यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने महेंद्र कुमार व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचियों ने एक से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। कहा गया है कि स्थानांतरण की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी याचियों के स्थानांतरण की पत्रावलियां जून 2019 से शिक्षा निदेशालय में लंबित हैं। याचियों ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को कई बार प्रत्यावेदन भी दिया लेकिन उनकी पत्रावलियों का निस्तारण नहीं किया गया।
कोर्ट ने इस संदर्भ में सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक भेजने के बावजूद सरकारी वकील सुनवाई के दौरान जानकारी नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को याचियों के मामले में चार सप्ताह में नियमानसुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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