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    Lt Grade : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती: चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आदेश

    प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल किया जाय। चयनित अभ्यर्थी मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने दिया है। याचिका में अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बहस किया।
    इनका कहना है कि याची एससी कोटे का अभ्यर्थी है। हिंदी विषय में उसका चयन हुआ है। चयन बोर्ड ने उसे बुलंदशहर में प्रेम इंटर कालेज में नियुक्ति दी और वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि याची को ज्वाइन कराया जाय। लेकिन, कालेज प्रबंधन यह कहते हुए नियुक्ति देने से मना कर दिया कि उनके यहां एससी कोटे का कोई पद खाली नहीं है। इसके बाद याची को श्रवस्ती के एक इंटर कालेज में नियुक्ति दी गई। वहां भी पद रिक्त न होने की बात कह कर नियुक्ति देने से इन्कार किया गया। याची ने इसकी जानकारी चयन बोर्ड और डीआइओएस को दी। लेकिन, कुछ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में उसे चयन देने से मना नहीं किया जा सकता है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

    एससी कोटे के अभ्यर्थी का हिंदी विषय में हुआ था चयन
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