Uptet help , primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster, basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 12 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल देने से इन्कार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाई कोर्ट में जाकर कहें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मामले को जल्द से जल्द दो महीने के भीतर निपटाए। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के 12 जून के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का विवाद यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजने और भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने का एकल पीठ का आदेश स्थगित कर दिया थ। साथ ही प्रदेश सरकार को भर्ती जारी रखने की हरी झंडी दे दी थी। मुख्य मामला अभी भी खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।
- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा
- 69000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत
- 69000 सहायक शिक्षक भर्ती: MRC मुद्दे पर ओबीसी आयोग सख्त, अगले आदेश तक भर्ती पर लगाई रोक
’>>उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर की थी भर्ती पर रोक लगाने की मांग
याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाई कोर्ट में जाकर कहें। हाई कोर्ट भी इस मामले को जल्द से जल्द दो महीने के भीतर निपटाए।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी