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केंद्र ने शनिवार को अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनके आधार पर ही मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को गाइडलाइन जारी की है। खास बात है कि अब जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन इससे बाहर रहेंगे। संबंधित सामग्री 2
केंद्र के दिशा-निर्देश के आधार पर प्रदेश में गाइडलाइन जारी
’9वीं से 12वीं तक के छात्र मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर जा सकेंगे विद्यालय
’शैक्षणिक कार्य 30 सितंबर तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति
’सामूहिक गतिविधियों को भी सशर्त अनुमति, अधिकतम सौ लोग हो सकेंगे शामिल
’21 से सशर्त खेल आयोजनों को भी दी गई अनुमति
’अधिकतम 100 लोगों के साथ सामूहिक आयोजनों को भी सशर्त अनुमति होगी
’सात सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला किया गया है
’उच्च शिक्षा संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी व व्यावसायिक कार्यक्रम के परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी
’20 सितंबर के बाद शादी-विवाह समारोह में अधिकतम सौ व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
’ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी
’21 से सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमति
अनलॉक-4 में इन गतिविधियों को मिली अनुमति