भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के सीईओ अरुण सिंघल ने रविवार को बताया कि यह संस्था अब पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत एक नई नियमावली लेकर आ रही है। इन नये नियमों का मकसद स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और सेहतमंद भोजन उपलब्ध कराना होगा। एफएसएसएआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नये नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि स्कूली बच्चों को अधिक वसा, नमक और शर्करा वाला खाद्य पदार्थ स्कूल में या उसके आसपास नहीं मिले। सेहत के लिए बेहद हानिकारक जंक फूड स्कूलों की कैंटीनों या मेस परिसरों या हॉस्टल मेस में बेचना बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों के बाहर 50 मीटर की दूरी तक भी जंक फूड जैसे चिप्स, कोल्ड डिंक्स, बर्गर, पीजा आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद हरेक स्कूल को इसका सख्ती से पालन करना होगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के सीईओ अरुण सिंघल ने रविवार को बताया कि यह संस्था अब पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत एक नई नियमावली लेकर आ रही है। इन नये नियमों का मकसद स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और सेहतमंद भोजन उपलब्ध कराना होगा। एफएसएसएआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नये नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि स्कूली बच्चों को अधिक वसा, नमक और शर्करा वाला खाद्य पदार्थ स्कूल में या उसके आसपास नहीं मिले। सेहत के लिए बेहद हानिकारक जंक फूड स्कूलों की कैंटीनों या मेस परिसरों या हॉस्टल मेस में बेचना बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों के बाहर 50 मीटर की दूरी तक भी जंक फूड जैसे चिप्स, कोल्ड डिंक्स, बर्गर, पीजा आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद हरेक स्कूल को इसका सख्ती से पालन करना होगा।