सरकार ने यह आरक्षण देने का फैसला 7 जनवरी 2019 को कैबिनेट में लिया, जिसे 8 जनवरी 2019 को लोकसभा और 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा से पारित कराया। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी।
सवाल ये है कि 69000 भर्ती में EWS क्यों दिया जाए? जबकि भर्ती का शासनादेश पहले जारी हुआ है और EWS बाद में पारित हुआ है।
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धन्यवाद
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