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    मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा और राजनीतिक पेंशन सेवाएं भी जनहित गारंटी में शामिल की

    लखनऊ : मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग और राजनीतिक पेंशन विभाग की विभिन्न सेवाओं को उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। जनहित गारंटी अधिनियम में दोनों विभागों की सेवाएं शामिल होने से व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। तय समयसीमा में यह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्मिकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।
    प्रदेश को औषधीय अनुसंधान और चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण का हब बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ललितपुर जिले में फार्मा पार्क और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किये जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अलग-अलग ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी है।
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