वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने शुक्रवार को परीक्कीषा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ हो, महाराष्ट्र सरकार के बकील को राज्य आपदा प्रबंधन समिति द्वारा पारित 19 जुन के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने को कहा। महाराष्ट्र सरकार परीक्षा नहीं कराना चाहती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा, असम और बिहार में भयंकर बाढ़ है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को रदूद करना चाहिए। यूजीसी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में अंतिम वर्ष को परीक्षा कराने के निर्णय को वाजिब बताते हुए कहा था कि तमाम पहलुओं पर गौर करने व उनके बीच संतुलन बनाते डर परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अंतिम वर्ष की परीक्षा के संबंध में छह जुलाई के दिशा-निर्देशों में बदलाव नहीं किया जाएगा।
Primary ka master | basic shiksha news | updatemart | basic shiksha | up basic news | basic shiksha parishad | basic news | primarykamaster| uptet primary ka master | update mart | Primary ka master com