प्रतिशत स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधित कार्य के लिए बुलाया जा सकता है।
9 से 12वीं के छात्रों को अनुगति
कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी।
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