याची अधिवक्ता वीके चंदेल, मयंककृष्ण चंदेल का कहना था कि ऑनलाइन फार्म भरने में मामूली गलती हो गयी है। उसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन, याची को उसमें सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय से गलती सुधारने की अनुमति मांगी कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है। इस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है।
याची अधिवक्ता वीके चंदेल, मयंककृष्ण चंदेल का कहना था कि ऑनलाइन फार्म भरने में मामूली गलती हो गयी है। उसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन, याची को उसमें सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय से गलती सुधारने की अनुमति मांगी कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है। इस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है।