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    69000 सहायक शिक्षक भर्ती के 31,661 शिक्षकों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी, लेकिन नियुक्ति रहेगी कोर्ट के अधीन

     लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के विज्ञापित 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए बचे हुए 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन पूरा करने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया।


    सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिले आवंटित किये जा चुके हैं। शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में आवंटित जिलों और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों को समानुपातिक रूप से पद आवंटित करते हुए मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। यह सभी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।

    अभ्यर्थियों को आवंटित जिले भी इन याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। इन शर्तों का उल्लेख हर अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बीती 24 जुलाई को बहस पूरी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों के अनुपालन में शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरा जाएगा।

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    शिक्षक भर्ती

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