प्रदेश सरकार ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से एक-दो दिन में मंजूरी मिल जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शेष रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की आचार संहिता लागू है।
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के दौरान नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। विभाग का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, 31277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। इसलिए अब शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आयोग से मंजूरी मिलने के इंतजार है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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