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    पंचायत चुनाव:- अब गांवों में इकट्ठा नहीं हो सकेंगे पांच से ज्यादा लोग, नहीं होगा सार्वजनिक भोज

      लखनऊ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुरक्षा-व्यवस्था व कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी डीएम व एसपी को निर्देश दिया है कि वे जरूरत पड़ने पर अपने जिले में धारा 144 लागू करें और एक स्थान पर पांच लोगों से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक लगाएं।


    कहा है कि किसी भी गांव में एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए आवश्यकता के अनुरूप धारा 144 भी लागू की जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चत कराई जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक भोज व ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी रोकने को कहा गया है, जिनसे कोरोना संक्रमण के विस्तार की संभावना हो। अपर मुख्य सचिव गृह ने अवैध शराब की बिक्री को लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि कहीं अवैध शराब की बिक्री का मामला सामने आया तो जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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