परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिलों में अभ्यर्थियों की चयन व नियुक्ति के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित नियमों के तहत जिला चयन समिति का गठन होगा। समिति में एससी, एसटी व ओबीसी के व्यक्ति नहीं हैं तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से इन वर्गो के अधिकारियों का चयन समिति के लिए करेंगे। उसी समिति के निर्देशन में चयन व नियुक्ति की पूरी कार्यवाही चलेगी।
समिति ऑनलाइन आवेदन में भरी प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करेगी और यह तय करेगी कि नियमावली व शासनादेश के अनुरूप अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए। चयन व नियुक्ति के संबंध में जिला चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा। सभी जिलों में एक साथ तीन से छह जून तक काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने का आदेश है।