न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ के समक्ष यह मामला शुक्रवार को सुनवाई पर आया था। यूपी पीएससी की ओर से अधिवक्ता श्रीश कुमार मिश्रा पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन फिर भी यहां रिट याचिका दायर की गई है। अदालत ने इसे सही पाया कि उच्च न्यायालय इस मामले में दायर याचिका पहले खारिज कर चुका है। यह देख शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ के समक्ष यह मामला शुक्रवार को सुनवाई पर आया था। यूपी पीएससी की ओर से अधिवक्ता श्रीश कुमार मिश्रा पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन फिर भी यहां रिट याचिका दायर की गई है। अदालत ने इसे सही पाया कि उच्च न्यायालय इस मामले में दायर याचिका पहले खारिज कर चुका है। यह देख शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी।