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    UPTET 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, दिए यह निर्देश, 14 जुलाई को होगी सुनवाई

    उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नियमित सहायक शिक्षक बनने की कोशिश और संघर्ष में लगे शिक्षामित्रों में कुछ उम्मीद की किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिक्षामित्रों की याचिका पर विचार का मन बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से भर्ती परीक्षा में शामिल हुए शिक्षामित्रों के बारे में छह जुलाई तक ब्योरा मांगते हुए मामले को 14 जुलाई को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। यह मामला प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का है जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार परीक्षा परिणाम भी घोषित कर चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित, एमएम शांतनगौदर और विनीत सरन की पीठ ने उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र एसो. व अन्य शिक्षामित्रों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी किए। एसोसिएशन के वकील गौरव यादव मामले में नोटिस जारी होने को बड़ी सफलता मानते हुए कहते हैं कि कोर्ट को प्रथम दृष्टया दलीलों में दम दिखा है। शिक्षामित्रों की याचिकाओं में विशेष तौर पर भर्ती परीक्षा के बाद योग्यता मानदंड बदलने को चुनौती दी गई है। दलील है कि भर्ती विज्ञापन निकलने और परीक्षा होने तक न्यूनतम योग्यता अंक तय नहीं थे। परीक्षा के दूसरे दिन सरकार ने नियम बदल दिए और परीक्षा के न्यूनतम क्वालीफाई अंक 65 और 60 फीसद कर दिए जो गलत है।

    वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, राकेश द्विवेदी और दुष्यंत दवे ने शिक्षामित्रों की ओर से बहस करते हुए कहा कि भर्ती की पहली परीक्षा में भर्ती का आधार 40 और 45 फीसद अंक था जबकि दूसरी परीक्षा में ये 60 और 65 फीसद कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि एक भर्ती दूसरे कट आफ पर और दूसरी भर्ती दूसरे कट आफ पर हो। शुरुआत में कोर्ट मामले पर विचार करने को सहमत नहीं था, लेकिन बाद में राजी हो गया और नोटिस जारी किया।

    ’>>उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र एसो. व अन्य की याचिका पर जारी किया नोटिस

    ’>>प्रदेश सरकार से 6 जुलाई तक जवाब तलब, 14 जुलाई को होगी सुनवाई

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    शिक्षक भर्ती

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