यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसिलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था। वह एक अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति के योग्य हो गयी थी। लेकिन, बोर्ड याची को काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसिलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था। वह एक अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति के योग्य हो गयी थी। लेकिन, बोर्ड याची को काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।